जनपद में खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार से कोई मिलावट न हो, इसके लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने खाद्य सुरक्षा विभाग को निरंतर छापेमारी की कार्यवाही के निर्देश दिए गए है

अजय वर्मा, अश्वनी वर्मा

हरिद्वार।  जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी   महिमानन्द जोशी ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित द्वारा दिए गए आदेशों के क्रम में चारधाम यात्रा 2026 को देखते हुए जनपद हरिद्वार में लगातार कार्रवाही की जा रही है इसी क्रम में आज उनके नेतृत्व में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिलीप जैन के नेतृत्व में टीम द्वारा मां चण्डी देवी मन्दिर परिसर एवं आस पास स्थित कुल 6 कैन्टीन एवं ढाबों का निरीक्षण किया। प्रयोगशाला जांच हेतु तैयार खाद्य पदार्थ-01 तथा खाद्य तेल का 01 नमूना, कुल 02 नमूने लिये गये। मन्दिर परिसर में स्थित एक कैंटीन – अंजनी देवी जलपान गृह को फूड लाईसेन्स प्रस्तुत ना किये जाने तथा फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड प्रदर्शित न किये जाने पर मौके नोटिस जारी कर एक दिन के अन्दर फूड लाईसेन्स प्रस्तुत करने तथा फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड प्रदर्शित करने के निर्देश दिये गये अगर फिर भी उक्त कैंटीन संचालक उक्त निर्देश का पालन नही करता है तो कैंटीन संचालक के विरूद्ध खाद्य संरक्षा एवं अधिनियम 2006 की धारा 55 के तहत माननीय न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा। इसके अलावा सभी ढाबा संचालकों को कूडे का उचित निस्तारण, खाद्य पदार्थो को ढककर बेचने, ढक्कन युक्त डस्टबिन का प्रयोग करने तथा खाद्य पदार्थों के संग्रह स्थल, निर्माण स्थल एवं सर्विंग एरिया में स्वच्छता एवं स्वस्थ्य सम्बन्धी प्राविधानों का पालन करने के निर्देश दिये गये।

इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पवन कुमार के नेतृत्व में टीम द्वारा भूपतवाला क्षेत्र में स्थित होटल एवं ढाबों का निरीक्षण किया गया, कुल 05 ढाबों एवं होटलों का निरीक्षण किया गया, तथा मौके से प्रयोगशाला जांच हेतु कुल 02 नमूनें, पनीर-01, लाल मिर्च पाउडर-01 नमूना लिया गया। सभी ढाबा एवं होटल संचालकों को खाद्य प्रतिष्ठान के अन्दर फूड लाईसेन्स तथा फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड प्रदर्शित बोर्ड की कॉपी प्रदर्शित करने के निर्देश दिये गये।

चारधाम यात्रा 2026 के दृष्टिगत विभाग द्वारा उपरोक्त कार्यवाही सम्पूर्ण जनपद में लगातार जारी रहेगी।

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