पुलिस अधीक्षक जीआरपी द्वारा माह अप्रैल–2026 की अपराध गोष्ठी आयोजित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये

अजय वर्मा, अश्वनी वर्मा

हरिद्वार। पुलिस अधीक्षक जीआरपी उत्तराखण्ड सुश्री अरुणा भारती* द्वारा पुलिस कार्यालय जीआरपी के सभागार में माह अप्रैल–2026 की अपराध गोष्ठी/सम्मेलन आयोजित किया गया।

गोष्ठी के प्रारम्भ में थाना जीआरपी काठगोदाम में नियुक्त हे0का0 रतन सिंह को माह अप्रैल–2026 में किये गये *सराहनीय कार्यों* के लिए “Employee of the Month” घोषित करते हुए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इसके उपरान्त अपराध शीर्षकों एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए निम्नलिखित आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये—

आज आयोजित बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए—

⭕चार धाम यात्रा के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव, यात्रा के दौरान अपने सामान, मोबाइल फोन एवं आभूषणों की सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिए गए।

⭕सभी थाना प्रभारियों को कार्मिक डायरी के संबंध में जानकारी देते हुए इसे प्रतिदिन मेंटेन करने हेतु निर्देशित किया गया।

⭕ थाना स्तर पर नियुक्त कर्मचारियों की गंभीर/लाइलाज बीमारियों का विवरण कार्मिक डायरी में नियमित रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए गए।

⭕सभी थानों में खेल सामग्री हेतु मांग पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

⭕थाना प्रभारियों को लंबित माल एवं मुकदमाती माल की समीक्षा कर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

⭕थानों में लंबे समय से खड़े लावारिस वाहनों के निस्तारण के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

⭕थानों पर आने वाले पीड़ित व्यक्तियों की एफआईआर अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए तथा इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। विशेष रूप से 3 से 7 वर्ष तक की सजा वाले मामलों में सभी प्रार्थना पत्रों पर अभियोग पंजीकृत किए जाने के निर्देश दिए गए।

⭕गुमशुदा नाबालिग बच्चों के मामलों में निर्धारित एसओपी के अनुसार तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

⭕जीआरपी थानों में आने वाली पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों के बयान सादे वस्त्रों में लेकर संवेदनशीलता बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

⭕ रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की जागरूकता हेतु बोर्ड, बैनर एवं पोस्टर लगाए जाएं, जिनमें उच्च अधिकारियों के संपर्क नंबर एवं यात्रा सुरक्षा संबंधी संदेश अंकित हों।

⭕सीएम पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

⭕सभी विवेचकों को 6 माह से लंबित विवेचनाओं की समीक्षा कर 20 दिनों के भीतर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।

⭕रेलवे स्टेशनों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क पर निरंतर ड्यूटी सुनिश्चित करते हुए यात्रियों को चार धाम यात्रा से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

⭕थानों पर विभिन्न पोर्टलों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिए गए।

⭕जीआरपी क्षेत्र में मिलने वाले अज्ञात शवों के संबंध में एसओपी के अनुसार कार्यवाही करते हुए उनकी पहचान हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

⭕कुम्भ मेला ड्यूटी में नियुक्त कर्मचारियों को सभी आवश्यक सूचनाएं एकत्र कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

⭕आगामी चारधाम यात्रा/कुंभ मेले के दृष्टिगत आवश्यक तैयारियों के संबंध में सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

⭕निरोधात्मक कार्यवाही जैसे पुलिस एक्ट, एमवी एक्ट, आबकारी एक्ट तथा कोटपा एक्ट में अधिक से अधिक कार्यवाही करने पर बल दिया गया।

⭕थानों पर अनावश्यक रूप से लंबित मालों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।

⭕ हेल्पलाइन नंबर 112, 139 एवं 1930 का रेलवे स्टेशनों पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराने हेतु निर्देशित किया गया।

⭕रेलवे स्टेशनों पर मोबाइल फोन चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी आदि माध्यमों से त्वरित जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

⭕ट्रेनों में चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए एस्कॉर्ट ड्यूटी को सुदृढ़ करने तथा सुनसान रेलवे ट्रैकों पर नियमित पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए गए।

⭕लंबित अभियोगों का समयबद्ध निस्तारण करने तथा संबंधित अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

⭕ किसी भी घटना से संबंधित सूचना का जी.डी. में अनिवार्य रूप से इन्द्राज करने तथा थाने के अन्य अभिलेखों को समय-समय पर अद्यावधिक रखने हेतु निर्देशित किया गया।

 

अपराध गोष्ठी के दौरान श्रीमान अनुज कुमार पुलिस उपाधीक्षक रेलवे उत्तराखंड हरिद्वार के साथ साथ समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी एवं शाखा प्रभारी उपस्थित रहे।

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